उत्तराखंड महिला कल्याण विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलों में लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पोक्सो) की धारा 39 के अन्तर्गत सहायकों की भर्ती हेतु पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किये गये हैं।
पोक्सो अधिनियम, 2012 के अंतर्गत पीड़ित बच्चों को कानूनी कार्यवाही के दौरान भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक सहायता, देखरेख और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने, कानूनी प्रणाली के अंतर्गत मदद, अपराधियों के खिलाफ प्रभावी ढंग से गवाही देने के लिए आवश्यक सहायता, पीड़ितो को पुर्नवासन में सहयोग, परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान पीडित की सहायता से संबंधित कार्यों के लिए प्रत्येक जिले में सहायक व्यक्तियों की नियुक्ति की जाएगी।
ऐसे गैर-राजनैतिक सामाजिक कार्यकर्ता जो बच्चों के प्रति संवेदनशील हो, जिनका कोई आपराधिक रिकार्ड न हो और निस्वार्थ भाव से बच्चों की सहायता करने के इच्छुक हो, सहायक व्यक्ति के पैनल में नियुक्ति हेतु अपने-अपने जनपद के जिला प्रोबेशन अधिकारी कार्यालय में निम्न प्रारूप में आवेदन कर सकते है।
सहायक व्यक्ति के लिए योग्यता – सामाजिक कार्य या समाज शास्त्र या मनोविज्ञान या बाल विकास में स्नातकोत्तर डिग्री, या बाल शिक्षा और विकास या संरक्षण के मुद्दों में न्यूनतम तीन वर्ष के अनुभव के साथ स्नातक डिग्री। अन्य जानकारी हेतु संबंधित जिला प्रोबेशन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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पारिश्रमिक (वेतन) – सहायक व्यक्तियों को उनकी सेवाओं के सापेक्ष प्रति प्रकरण चार चरणों में केस के निस्तारण पर कुल मानदेय रू 20,000/- (बीस हजार रूपये) प्रदान किये जायेंगे।
सहायक व्यक्ति भर्ती हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप :-
1. जनपद (जहाँ के लिए आवेदन किया जा रहा है) ______
2. अभ्यर्थी का नाम श्री / श्रीमती / कुमारी ________ (स्वप्रमाणित नवीन पासपोर्ट साइज फोटो सहित)
3. पिता/पति का नाम _______
4. जन्मतिथि (हाई स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार) ________
5. स्थायी पता ________
6. पत्राचार / वर्तमान पता ____________
7. आधार कार्ड नं _______________
8. शैक्षिक योग्यता- हाई स्कूल, इण्टरमीडिएट, स्नातक, स्नातकोत्तर की प्रमाणित छायाप्रति
9. स्वास्थ्य प्रमाण पत्र की मूल प्रति
10. बच्चों से संबंधित स्वास्थ्य, शिक्षा या कल्याण गतिविधियों में अनुभव का विवरण (प्रमाण पत्र संलग्नों सहित)
11. दस रूपये के स्टाम्प पेपर पर शपथपत्र कि अभ्यर्थी का आपराधिक रिकार्ड नहीं है।
12. कुल संलग्न प्रमाण पत्रों की संख्या _________
13. मोबाइल / दूरभाष नं० ________ ई-मेल आई.डी __________
आवेदन हेतु सामान्य निर्देश :-
1. 25 वर्ष से अधिक व 60 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति ही आवेदन के पात्र होगें।
2. अपूर्ण व वाछिंत शैक्षिक योग्यता न होने पर अथवा आयु कम या अधिक होने पर और अन्य पते पर भेजे गये आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा तथा निरस्त कर दिया जायेगा।
3. आवेदन पत्र समस्त स्वप्रमाणित संलग्नकों सहित दिनांक 15 मई 2025 तक किसी भी कार्य दिवस में संबंधित जिला प्रोबेशन अधिकारी के कार्यालय (जिस जनपद हेतु आवेदन किया गया है) में पंजीकृत डाक अथवा स्वंय व्यक्तिगत रूप से जा कर जमा किये जा सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. लिफाफे पर सहायक व्यक्ति हेतु आवेदन तथा जनपद का नाम अवश्य अंकित किया जाये।
5. जनपद स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा अर्ह अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के माध्यम से सहायक व्यक्तियों का पैनल तैयार किया जायेगा।
6. सहायक व्यक्तियों का पुलिस सत्यपान अनिवार्य होगा, किसी अभ्यर्थी की रिर्पोट नाकारात्मक होने पर चयन निरस्त कर दिया जायेगा।
7. निदेशालय अथवा किसी अन्य कार्यालय में प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।
8. जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल देखरेख संस्था, बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय बोर्ड में कार्यरत व्यक्तियों द्वारा किया गया आवेदन मान्य नहीं होगा।
आवेदनकर्ता सहायक व्यक्ति के रूप में चयन के लिए पात्र नहीं होगा यदि :-
1. वह कभी बाल दुर्व्यवहार या बाल श्रम के नियोजन या किसी अन्य मानव अधिकारों के अतिक्रमण या अन्य कार्य में लिप्त रहा है।
2. उसका मानव अधिकारों या बाल अधिकारों का अतिक्रमण किये जाने का कोई पिछला रिकार्ड है।
अधिक जानकारी के लिए महिला कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा दिनांक 21 अप्रैल, 2025 को जारी विज्ञप्ति (पत्रांकः 32/ बा०स०से०/ विज्ञप्ति/2025-26) देखें अथवा आधिकारिक वेबसाइट (wecd.uk.gov.in) पर जाएं एवं संबंधित जिला प्रोबेशन कार्यालय से संपर्क करें।
यह भी देखें: उत्तराखंड समूह ग भर्ती (नवीनतम रिक्तियां)
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